राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार राज्य में साक्षरता कार्यक्रम के नियोजन, कार्यान्वयन, प्रवर्तन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करना।
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साक्षरता कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, युवकों एवं छात्रों, विविध सेवायोजना द्वारा अन्य संगठनों को साक्षरता कार्यक्रम के लिए निर्देश देना।
3
साक्षर भारत कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से जन-सम्पर्क माध्यमों एवं प्रचार-प्रसार के कार्यक्रमों को निर्धारित करना।
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उपादानों का विकास विशेषतः असाक्षर एवं नव साक्षरों के प्रवेशिका, पठन-पाठन साहित्य, प्रशिक्षण साहित्य का विकास, मुद्रण, वितरण एवं आयोजन के लिए निर्देश देना।
5
महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को साक्षरता कार्यक्रम से लाभान्वित कराने के लिए कार्यक्रम के सम्बन्धम ें निर्देश देना।
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नवसाक्षरों के लिए उपर्युक्त साहित्य का विकास, प्रचार-प्रसार, विचार गोष्ठियों, कार्यकारी दलों का गठन एवं लोक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था करना।
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कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित शासन के विभिन्न विभागों तथा एजेन्सियों के माध्य समन्वय सुनिश्चित करना।
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राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपभोग, वित्तीय नियोजन निर्देशानुसार करना।
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राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की नीति के अनुसार राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिक प्रबन्ध करना।
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जिला लोक शिक्षा समिति, ब्लाक लोक शिक्षा समिति एवं ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों तथा कार्यक्रम के पक्ष में सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।