सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की धारा-4(1)(ख) के सम्बन्ध में
साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं निदेशालय, उत्तर प्रदेश 203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ
(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
विभाग में राज्य स्तर पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत हैं-
आवंटित कार्य
श्रीमती वसुमती अग्निहोत्री, उप निदेशक(।)
विघटित प्रौढ़ शिक्षा/साक्षरता/आहरण वितरण/ हास्टल संबंधी समस्त कार्य/बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 से सम्बन्धित कार्य।
2. सुश्री कमलेश प्रियदर्शी, उप निदेशक(।।)
विघटित अनौपचारिक शिक्षा/पूर्व में संचालित वैकल्पिक शिक्षा/साक्षर भारत मिशन-2012 का निदेशालय का प्रबंध/ स्टोर/कार्यालय साज-सज्जा का कार्य।
3. श्री संतराम सोनी, उप निदेशक(उर्दू)
उर्दू अनुभाग से संबंधित समस्त कार्य।
(iii)विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;
क्षेत्रीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक कर संचालित कार्यक्रम की समीक्षा करना एवं प्राप्त प्रगति का मूल्यांकन करना। समय-समय पर कार्यक्रम से संबंधित सूचना भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध कराना।
जिला लोक शिक्षा समितियों के लक्ष्यों को निर्धारित कर उनकी पूर्ति हेतु दायित्वों का निर्धारण करना।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी कार्यक्रम से संबंधित सूचनाओं का विवेचन कर उपलब्ध कराना।