सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की धारा-4(1)(ख) के सम्बन्ध में
साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं निदेशालय, उत्तर प्रदेश 203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ
4(1)(ख)-इस अधिनियम के 120 दिन के भीतर-
(ख) (i) अपने संगठन की विशिष्टयां, कृत्य और कर्तव्य;
15+ वयवर्ग के निरक्षरों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानक के अनुसार बेसिक साक्षरता उपलब्ध कराना एवं उनकी साक्षरता बनाये रखने के लिए उत्तरोत्तर कार्यक्रमों की व्यवस्था।
विशिष्टता -
कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए व्यवस्था करना एवं निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर कार्यक्रमों को नियोजित करना ।
कृत्य और कर्तव्य -
कार्यक्रम की कार्ययोजनाओं को विकसित कराना ।
भारत सरकार से कार्ययोजनाओं को अनुमोदित कराना ।
कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए उनकी पूर्ति कराना
जिला स्तरीय संगठनों के लिए मार्गदर्शिका/निर्देशिका तैयार करना।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार को कार्यक्रम की प्रगति से अवगत कराना ।
सभी क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।