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कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित किए जाने वाले संविदा कर्मियों हेतु निर्देश
चयन की प्रक्रिया/शर्तें
1
पूर्व साक्षरता कार्यक्रम में कार्यरत रहे उत्कृष्ट कर्मी जो निर्धारित मापदण्ड/ शैक्षिक योग्यता पूर्ण करते हों, प्राथमिकता के आधार पर चयन में वरीयता प्रदान की जाय।
2 निजी वाहन रखने वाले को वरीयता प्रदान की जाय।
3
भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवानिवृत्त अधिकारी जो निर्धारित योग्यता रखते हों, को वरीयता प्रदान की जाय।
4
संविदा की अवधि 11 माह की होगी।
5
संविदा कर्मी का कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम एक बार 11 माह के लिए संविदा बढ़ायी जा सकती है।
6
चयन में पारदर्शिता तथा संवैधानिक नियमों का पालन किया जाय।
चयन हेतु अन्य निर्देश-
1
उपरोक्त पदों पर रखे जाने वाले कर्मियों के लिए कम से कम एक हिन्दी के मुख्य समाचार पत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायें।
2
साक्षर भारत मिशन-2012 दिनांक 31.3.2012 तक के लिए स्वीकृत है। विज्ञप्ति में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
3
चयन समिति से चयनित अभ्यर्थियों की सूची का अनुमोदन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला लोक शिक्षा समिति, कार्यकारिणी समिति से प्राप्त किया जाय।
4
चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के मनोनयन पत्र सदस्य-सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति के द्वारा निर्गत किये जायं।
5 मानदेय की धनराशि भारत सरकार के नियमों के अधीन होगी।
6
चयनित अभ्यर्थियों से जिला लोक शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का अनुबन्ध पत्र लिया जाय, जिसमें निर्धारित संविदा की शर्तें, संविदा की अवधि आदि का स्पष्ट उल्लेख हो।
7
चयन सम्बन्धी किसी विवाद पर विधिक एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायित्व जिला लोक शिक्षा समिति का होगा।
8
चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रशिक्षण के उपरान्त कार्य ग्रहण करने की तिथि से मानदेय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
9
जिला समन्वयकों का मुख्यालय जनपद एवं ब्लाक समन्वयकों का मुख्यालय संबंधित विकासखण्ड होगा।
10
चयनित अभ्यर्थियों के कार्यों का मूल्यांकन निरन्तर जिला लोक शिक्षा समिति एवं ब्लाक लोक शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।
11
संविदा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। इसका उल्लेख मनोनयन पत्र में अवश्य कर किया जाय।